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घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी, अब जेल में गुजरेगी जिंदगी

कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी को तीन साल की सजा सुनाई. वहीं कोर्ट ने दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया.

POCSO Act Punishment
कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में सजा सुनाई (Photo-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 13, 2024, 10:28 AM IST

हल्द्वानी:नैनीताल जिले के हल्द्वानी मेंनाबालिग से छेड़छाड़ मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अभियुक्त पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत की थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और मामले कोर्ट में चल रहा था.

आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी:अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने बताया कि मामला नैनीताल जिले के तल्ली ताल थाना क्षेत्र का है.जहां वर्ष 2021 में तल्लीताल निवासी महेश पांडे पर एक घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ कर अश्लीलता का आरोप लगा था. विरोध करने पर नाबालिग और उसके परिवार को अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी दी. जब पीड़िता ने परिवार को आपबीती सुनाई तो परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसमें पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश किया.

दोषी पाते हुए कोर्ट ने सुनाई सजा:जहां 3 साल तक चले मुकदमे के बाद हल्द्वानी विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने मामले में तमाम गवाहों और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन साल की कारावास और ₹5000 का अर्थ दंड लगाया है. मामले में अभियोजन अधिकारी सुनीता भट्ट ने पैरवी और पुलिस की तरफ से एसआई सोनू बाफिला ने विवेचना की थी.
पढ़ें-नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, कोर्ट ने दोषी को सुनाई 20 साल की सजा, 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

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