विकासनगर: देहरादून जिले के विकासनगर क्षेत्र में मां-बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की कोर्ट ने आरोपी को बीते बुधवार को दोषी करार दे दिया था, जिस पर सजा कल शुक्रवार 20 सितंबर को सुनाई गई.
जानकारी के मुताबिक मामला साल 2017 का भीमावाल चुंगी क्षेत्र का है. ज्योति विश्वास निवासी भीमवाला चुंगी ने कोतवाली विकासनगर में तहरीर दी थी. तहरीर में ज्योति ने बताया कि वह अपनी मां काकूली और बड़ी बहन वैशाली के साथ घर पर थी. भाई विश्वजीत काम से डाकपत्थर गया हुआ था. इसी दौरान शाम को करीब साढे 6 बजे मोहल्ले में मोबाइल की दुकान चलाने वाला आनंद परवाल निवासी चिरंजीपुर दांडी उनके घर में जबरदस्ती घुस गया और झगड़ा करने लगा.
घर में घुसकर मारी गोली:ज्योति ने अपनी तहरीर में बताया था कि आनंद परवाल घर में घुसकर उसकी बड़ी बहन से बात करवाने के लिए कहने लगा, लेकिन ज्योति की मां ने मना कर दिया. इसके बाद गुस्से में आकर आनंद परवाल ने अंदर वाले कमरे में उसकी मां काकूली को गोली मार दी. इसके बाद बड़ी बहन वैशाली को भी कमरे में ले जाकर गोली मार दी.