रुद्रपुर: नाबालिग छात्र से कुकर्म मामले जिला एवं सत्र न्यायालय उधमसिंह नगर की पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को दोषी माना है. कोर्ट ने इस मामले में दोषी शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम में से तीस हजार रुपए पीड़ित छात्र को दिए जाए.
विशेष लोक अभियोजक विकास गुप्ता ने बताया कि 4 अक्टूबर 2021 को जसपुर कोतवाली पुलिस को एक व्यक्ति ने इस मामले में तहरीर दी थी. शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका 9 साल का बेटा एक टीचर के पास ट्यूशन पढ़ने जाता है. शाम को उनका बेटा ट्यूशन से रोते हुए लौटा. इसके अलावा वो काफी डरा हुआ भी था.
परिजनों ने जब बच्चे से रोने और डरने का कारण पूछा तो उसने बताया कि टीचर ने उसके साथ गलत काम किया है. तहरीर के आधार पर 5 अक्टूबर को थाना पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को उसके घर से बाहर से गिरफ्तार किया.