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चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने दोषी को सुनाई 3 महीने की सजा, लगाया जर्माना - PUNISHMENT IN CHEQUE BOUNCE CASE

कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है.

Cheque bounce case
चेक बाउंस होने पर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा (Photo-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 5, 2024, 10:17 AM IST

खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा न्यायालय के अपर सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित भट्ट ने चेक बाउंस मामले में दोषी को तीन माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया. वहीं जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.

अपर सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित भट्ट ने चेक बाउंस मामले के दोषी को तीन माह का सश्रम कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. झनकट निवासी भगवंत सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसका खालसा आयरन स्टोर नाम से झनकट में एक फर्म है, जहां से सितारगंज पंडरी निवासी इम्त्यिाज अहमद ने 17 मार्च 2021 को एक लाख 60 हजार रुपये का सीमेंट खरीदा था.

जिसके बदले में उसने बैंक का एक लाख 60 हजार रुपये का चेक दिया. जब उन्होंने चेक को अपने खाते में लगाया तो अगले ही दिन बैंक ने अपर्याप्त निधि बताकर बिना भुगतान के चेक वापस कर दिया. इसके बाद इम्त्यिाज को 25 मार्च 2021 को नोटिस भी भेजा गया, लेकिन उसने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया. इस मामले में अपर सिविल जज जूनियर डिविजन/न्यायिक मजिस्ट्रेट भट्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इम्त्यिाज को दोषी पाया. साथ ही उसे तीन माह का सश्रम कारावास व दो लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

जुर्माने की राशि में से एक लाख 90 हजार रुपये वह भगवंत सिंह को देगा. साथ ही दस हजार रुपये सरकार के खाते में जमा करेगा. जुर्माने की राशि न देने पर इम्त्यिाज को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. इस मामले में भगवंत सिंह की ओर से वरिष्ट अधिवक्ता रामबचन ने पैरवी की.
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