उत्तराखंड

uttarakhand

ETV Bharat / state

चंपावत बैंक कर्मी हत्याकांड में फैसला, कोर्ट ने दोषी गार्ड को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - Bank Employee Murder Case - BANK EMPLOYEE MURDER CASE

Bank Employee Murder Case In Champwat चंपावत में बैंक कर्मचारियों की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी गार्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 17 मार्च 2018 का है. इस हत्याकांड की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दी थी.

Bank Employee Murder Case In Champwat
चंपावत बैंक कर्मी हत्याकांड में फैसला (PHOTO-ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 29, 2024, 4:53 PM IST

चंपावत: जिला जज अनुज कुमार संगल की कोर्ट ने वर्ष 2018 में चंपावत जनपद के लोहाघाट के खेतीखान कस्बे में दो बैंक कर्मियों की गोली मारकर हत्या के मामले में सोमवार को फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायालय ने डबल मर्डर को अंजाम देने वाले बैंक के गार्ड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता वि‌द्याधर जोशी ने बताया कि पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) की खेतीखान शाखा के दो कर्मचारियों की बैंक में दिनदहाड़े हत्या करने वाले बैंक गार्ड दिनेश सिंह बोहरा को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दिनेश बोहरा ने 17 मार्च 2018 की सुबह पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक की खेतीखान शाखा के कैशियर ललित सिंह बिष्ट और अनुसेवक राजेंद्र वर्मा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. तब इस वारदात से चंपावत जिला समेत पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था.

घटना के बाद आरोपी दिनेश सिंह बोहरा के खिलाफ लोहाघाट थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र पेश किया. जिला न्यायालय में अभियोजन और बचाव दोनों पक्षों की दलीलों, तमाम साक्ष्यों के परीक्षण और गवाह साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया गया. जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त खेतीखान निवासी दिनेश सिंह बोहरा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता वि‌द्याधर जोशी ने की.

ये भी पढ़ेंः6 हत्याओं के चश्मदीद की हत्या का मामला, हाईकोर्ट ने दोषियों की अपील की खारिज, तीनों को आजीवन कारावास

ABOUT THE AUTHOR

...view details