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देहरादून बिल्डर साहनी सुसाइड केस, कोर्ट ने खारिज की आरोपी अजय और अनिल गुप्ता की जमानत याचिका - Dehradun builder Sahni suicide case - DEHRADUN BUILDER SAHNI SUICIDE CASE

उत्तराखंड के चर्चित बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी सुसाइड केस में आज आरोपियों अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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आरोपियों को कोर्ट में पेश करती हुई पुलिस (फाइल फोटो) (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 27, 2024, 7:43 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी सुसाइड केस के एनआरआई आरोपी गुप्ता बंधुओं में से अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता की जमानत याचिका पर आज 27 मई को देहरादून कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी.

देहरादून बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी केस में सोमवार 27 मई को तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाइस्ता बानो की कोर्ट में आरोपियों की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई हुई थी. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज शाइस्ता बानो ने अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत खारिज कर दी.

गुप्ता बंधु पक्ष के वकील अभियांशु ध्यानी ने बताया कि अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता की जमानत के लिए शनिवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका डाली थी. आज दोनो पक्षों की बहस हुई, जहा अभियोजन की तरफ सुसाइड नोट और एफआईआर का पक्ष मजूबती से रखा और बचाव पक्ष ने भी तमाम तर्क रखे, लेकिन कोर्ट ने दोनों की बहस सुनने के बाद अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता की जमानत खारिज कर दी है.

बता दें कि बीते शुक्रवार 24 मई को देहरादून के नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी ने राजपुर रोड पर स्थित निर्माणधीन बिल्डिग में सुसाइड कर लिया था. आत्महत्या से पहले सतेंद्र सिंह साहनी ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने साऊथ अफ्रिका के बड़े बिजनेसमैन गुप्ता बंधू के अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए थे. और अपनी आत्महत्या के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था.

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