उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

BJP सांसद कंगना रनौत के बयान पर विवाद; कोर्ट ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट, बढ़ सकती हैं मुश्किलें - CASE AGAINST KANGANA RANAUT

आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट में कंगना के विरुद्ध देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में अधिवक्ता ने दायर किया है वाद

ETV Bharat
कंगना रनौत की आज आगरा के MP-MLA कोर्ट में पेशी (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 9, 2025, 12:15 PM IST

Updated : Jan 10, 2025, 3:04 PM IST

आगरा:आगरा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान के मामले में पुलिस से रिपोर्ट मांगी है. एमपी-एमएलए कोर्ट के जारी नोटिस पर राष्ट्रद्रोह के आरोपों से घिरी अभिनेत्री चौथी बार भी गुरुवार को सुनवाई में पेश नहीं हुई हैं, न ही उनका पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता भी पहुंचे हैं. न्यू आगरा थाना पुलिस को 20 दिन में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है. कोर्ट पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. पुलिस की रिपोर्ट से अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना की मुश्किल बढ़ सकती हैं. कोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में अब इस मामले में सुनवाई की तारीख आठ फरवरी दी है. वादी व अधिवक्ता रामकांत शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में जो आदेश जारी किया है. उसके मुताबिक, न्यू आगरा थाना पुलिस को इस मामले में अपनी रिपोर्ट 29 जनवरी तक पेश करनी है. पुलिस की रिपोर्ट के बाद कोर्ट इस मामले में आगे की कार्यवाही तय करेगा.

बता दें कि आगरा के वादी वरिष्ठ कांग्रेस नेता व अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने आगरा के विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट में कंगना राणावत के विरुद्ध देशद्रोह व राष्ट्र अपमान की धाराओं में 11 सितंबर 2024 को वाद दायर किया था. जिसमें आरोप था कि भाजपा सांसद व अभिनेत्री कंगना राणावत ने 26 अगस्त 2024 को एक साक्षात्कार में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को हत्यारा बताने के साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था. इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी.

ये है मामला :फिल्म अभिनेत्री कंगना राणावत, जो अब हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद हैं. आगरा में राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 31 अगस्त 2024 को आगरा पुलिस कमिश्नर और न्यू आगरा थाना प्रभारी को शिकायत भेजी थी. जिसमें भाजपा सांसद अभिनेत्री कंगना राणावत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. अभिनेत्री कंगना राणावत के 26 अगस्त 2024 को एक इंटरव्यू में एमएसपी एवं अन्य मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले किसानों को लेकर टिप्पणी की थी.

कोर्ट ने दी थी 9 जनवरी की तारीख :वरिष्ठ अधिवक्ता दुर्गविजय सिंह भैया ने बताया कि, स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए के न्यायाधीश अनुज कुमार सिंह की ओर से पूर्व में जारी नोटिस की अभिनेत्री व सांसद कंगना राणावत के दिल्ली एवं कुल्लू मनाली हिमाचल के पते पर नोटिस भेजे गए. लेकिन अभिनेत्री कंगना राणावत अभी तक एक भी नोटिस पर कोर्ट की सुनवाई में ना तो खुद आईं और ना ही उनकी ओर से अधिवक्ता कोर्ट में हाजिर हुए. कोर्ट ने 2 जनवरी की तारीख दी थी.

देश, किसान और महात्मा गांधी का सम्मान जरूरी : राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा का कहना है कि अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना राणावत के विवादित बयान से बेहद आहत हैं. वे किसान परिवार से हैं. वकालत से पूर्व करीब 30 वर्ष तक कृषि कार्य किया है. उन्होंने कहा देश, किसानों के प्रति और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव व सम्मान रखता हूं. देश के किसानों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने तथा महात्मा गांधी के अहिंसात्मक सिद्धांत का अपमान की किसी को अनुमति नहीं है. अभिनेत्री व भाजपा नेता कंगना राणावत ने देश के लाखों किसानों पर अशोभनीय टिप्पणी की. जो बर्दाश्त नहीं है. ये राष्ट्रद्रोह और राष्ट्र के अपमान जैसा गंभीर अपराध है. इसमें इस मामले में अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना राणावत के खिलाफ राष्ट्रदोह और राष्ट्र अपमान का मुकदमा दर्ज कराने की मांग कर रहा हूं.

कंगना जारी कर चुकी हैं यू टर्न वीडियो :बता दें कि अभिनेत्री व भाजपा सांसद कंगना राणावत ने 25 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर एक वीडियो पोस्ट करके अपने बोले शब्द वापस लेने की बात कही थी. कहा था कि मेरी बात से यदि किसी को निराशा हुई है तो मुझे इसका खेद रहेगा. वीडियो में अभिनेत्री कंगना राणावत कह रही हैं कि, मैं केवल अभिनेत्री ही नहीं भाजपा की सांसद भी हूं. मेरे बयान से जिसे भी ठेस पहुंची है. उसके लिए मुझे खेद है.

यह भी पढ़ें :यूपी में 48 घंटे में बारिश का अलर्ट, 57 जिलों में कड़ाके की ठंड, इटावा सबसे सर्द

Last Updated : Jan 10, 2025, 3:04 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details