पटना:नीतीश सरकारसंविदा कर्मियों को नियमित नियुक्ति में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में विशेष छूट देने का फैसला लिया है. अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर यह छूट सरकार देगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने पूर्व में लिए गए निर्णय को लेकर एक स्पष्टीकरण विभागों को जारी किया है, जिसमें नियमित नियुक्ति को लेकर संविदा कर्मियों के अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर लाभ देने की बात कही है.
नियमित नियुक्ति के लिए 2021 में हुआ था फैसला: कई विभागों द्वारा अधिकतम उम्र सीमा और कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की मान्यता संबंधित जरूरी संशोधन की जा चुकी है. असल में सामान्य प्रशासन विभाग ने संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति के लिए अपनाए जाने वाले विस्तृत प्रावधान और प्रक्रिया को लेकर जनवरी 2021 में एक आदेश जारी किया था.
संविदा कर्मियों को मिलेगी विशेष छूट:उसी को लेकर कई विभागों ने उसमें जरूरी संशोधन किया है लेकिन कई विभागों ने सामान्य प्रशासन विभाग से मार्गदर्शन मांगा था. नियमित नियुक्ति के चयन की प्रक्रिया के तहत छूट दोनों परीक्षाओं में दी जाए या मात्र पीटी परीक्षा में दी जाए या फिर मुख्य परीक्षा में विभागों के मार्गदर्शन मांगे जाने के बाद ही सामान्य प्रशासन ने स्पष्टीकरण सभी विभागों को भेजा है.
क्यों जरूरी पड़ी छूट देने की?: पीटी परीक्षा में अंक या उम्र सीमा छूट का लाभ न दिया जाए तो अधिकांश संविदा पर नियोजित कमी मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसी प्रकार पीटी परीक्षा में यदि छूट नहीं दी जाए तो अंतिम परिणाम में संविदा कर्मियों के चयनित होने की संभावना कम होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया है.