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उत्तराखंड में 'थूक जिहाद' पर होगा एक्शन, सख्त कार्रवाई करेगी सरकार, सीएम धामी ने दी चेतावनी

उत्तराखंड में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. यह बात सीएम धामी ने कही है.

CM Dhami on Spit Jihad
सीएम धामी (फोटो- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 14, 2024, 6:35 PM IST

Updated : Oct 14, 2024, 6:42 PM IST

देहरादून:देवभूमि उत्तराखंड में पहले लव जिहाद फिर लैंड जिहाद की चर्चाएं काफी रही, लेकिन अब एक और जिहाद की चर्चाएं जोरों शोरों पर हो रही है, जो काफी दिनों से सुर्खियों में है. इसे लेकर सीएम पुष्कर धामी ने कड़े लहजे में चेतावनी दी है. उन्होंने इस मामले पर कार्रवाई करने को लेकर सघन अभियान चलाने की बात रही है. सीएम धामी ने यह बात देहरादून में आयोजित विश्व मानक दिवस कार्यक्रम में कही.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड और यहां के लोगों को बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ देखा जाता है. देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है, वो बना रहना चाहिए. यहां के लोगों का देश-दुनिया के अंदर एक अलग स्थान है. लोग बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ देवभूमि और यहां के लोगों को देखते हैं. ऐसे में लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो या फिर थूक जिहाद हो, जो बहुत तेजी से सामने आ रहा है, उस पर सरकार कार्रवाई भी करेगी.

सीएम धामी का 'थूक जिहाद' को लेकर बयान (वीडियो- ETV Bharat)

किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस तरह का कृत्य:सीएम धामी ने आगे कहा कि प्रशासन के स्तर पर इसमें ठोस कार्रवाई के लिए सघन जांच के निर्देश देंगे ताकि, लोगों को आगामी त्योहार के सीजन में खाने-पीने की चीजें शुद्ध प्राप्त हो. ऐसे में इस तरह के कृत्य को उत्तराखंड में किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. लिहाजा, किसी भी तरह का जिहाद उत्तराखंड में स्वीकार करने योग्य नहीं है.

भू कानून पर कही ये बात:मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि प्रदेश में भू-कानून की नियमों को ताक पर कर खरीदे गए जमीनों को सरकार में निहित किया जाएगा. जिसके क्रम में राज्य सरकार ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है.

मामले में सीएम धामी का कहना है सभी जिलाधिकारी को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन प्रयोजन के लिए जमीनों का क्रय किया गया था, उन प्रयोजन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है तो ऐसे जमीनों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिन्होंने मानकों का पालन नहीं किया है, उन जमीनों को पूरा सरकार में निहित किया जाएगा.

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Last Updated : Oct 14, 2024, 6:42 PM IST

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