जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवीन आपराधिक कानूनों के राजस्थान में क्रियान्वयन और प्रचार-प्रसार के संबंध में गृह विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली. सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई इस बैठक में सीएम ने कहा कि देश में लागू तीन नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है. नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार बनाए गए हैं. ये कानून आमजन को शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
मुख्यमंत्री के कहा कि नवीन आपराधिक विधि में आपराधिक मामले के महत्वपूर्ण चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है, जिससे पीड़ित को त्वरित न्याय मिल रहा है, साथ ही पीड़ित को अपने साथ हुए अपराध की रिपोर्ट संबंधित क्षेत्र के थाने में दर्ज कराने की बाध्यता से मुक्ति मिली है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने तथा जनता को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने साथ ही नए कानूनों को लागू करने में आवश्यक संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी.
नए कानूनों का राजस्थान में हो रहा प्रभावी क्रियान्वयन : मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों का प्रदेश में प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है और इनके प्रचार-प्रसार में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है. आमजन को इनकी जानकारी देने के लिए राज्य सरकार कई कदम उठा रही है. राज्य की 11 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से नए कानूनों की जानकारी दी गई है. साथ ही, प्रदेश में महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में पुस्तकें तैयार करवाकर वितरित की गई है. राजस्थान पुलिस की राजकॉप एप्लीकेशन में भी नए कानूनों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराई गई है.