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26 साल की दुल्हन और 15 साल का दूल्हा, बाल विवाह निषेध टीम ने की कार्रवाई, परिजन बोले- गलती से हुई 'मिस्टेक' - CHILD MARRIAGE IN JIND

Child marriage in Jind: जींद में बाल विवाह निषेध की टीम ने बाल विवाह रुकवाया. 15 साल के दूल्हे की बारात उत्तरप्रदेश से आई थी.

Child marriage in Jind
Child marriage in Jind (Etv Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Dec 8, 2024, 1:14 PM IST

जींद: हरियाणा के जींद में बाल विवाह का मामला सामने आया है. सूचना मिलने पर बाल विवाह निषेध की टीम मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया. दरअसल शनिवार रात उत्तर प्रदेश से बारात हरियाणा के जींद जिले पहुंची थी. बारात लेकर आए दूल्हे के जब दस्तावेज चेक किए गए, तो उसकी उम्र मात्र 15 वर्ष 4 महीने मिली. इसके अलावा दुल्हन बनी लड़की की उम्र 26 वर्ष निकली.

जींद में बाल विवाह: टीम ने बाल विवाह की सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए नाबालिग की शादी को रुकवाया और परिजनों को विवाह ना करने के लिए चेताया. विभाग की टीम ने परिजनों को बाल विवाह अधिनियम की जानकारी भी दी. इसके बाद परिजनों ने आश्वासन दिया कि वो लड़के के बालिग होने पर ही उसका विवाह करेंगे.

उत्तर प्रदेश से आई थी बारात: जिला बाल विवाह निषेध अधिकारी सुनीता ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि गांव डिडवाडा में एक नाबालिग लड़के की शादी करवाई जा रही है. बारात उत्तर प्रदेश के शामली जिले से आई थी. सूचना मिलते ही जिला बाल विवाह निषेध की टीम मौके पर पहुंची और शादी को रुकवाया. जब टीम ने दूल्हे के परिवार वालों से जन्म संबंधित कागजात पहुंचे, तो परिजनों ने पहले गोलमोल जवाब दिया.

15 साल का दूल्हा, 26 साल की दुल्हन: विवाद बढ़ता देख दूल्हे के परिजनों ने टीम को कागज दिखाए. जिसमें लड़के की उम्र मात्र 15 वर्ष 4 महीने मिली. वहीं दुल्हन की उम्र 26 वर्ष मिली. दुल्हन दूल्हे से 11 वर्ष बड़ी मिली. इस पर लड़के के परिजनों ने कहा कि लड़के के माता-पिता बीमार रहते हैं. उसे किसी कानून की कोई जानकारी नहीं है. इसलिए वो गलती से ऐसा कर रहे थे.

लड़के के परिजनों ने मानी गलती: इस पर अधिकारी रवि लोहान ने परिजनों को समझाया गया कि आपका लड़का नाबालिग है, इसलिए आप उसके बालिग होने तक का इंतजार करें ताकि कोई कानूनी अड़चन ना आए. इसके बावजूद भी अगर आप नाबालिग लड़के की शादी करते हैं, तो आप सभी के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस पर परिवार सहमत हो गया तथा शादी को स्थगित कर दिया गया. परिवार ने महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध विभाग के अधिकारियों को लिखित बयान दिए कि वो कानून की पालना करेंगे तथा लड़के के बालिग होने पर ही उसकी शादी करेंगे.

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