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कवर्धा में 19 की मौत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना जनहित याचिका का मुद्दा, 24 मई को सुनवाई - Chhattisgarh High Court - CHHATTISGARH HIGH COURT

Kawardha Road Accident, Chhattisgarh High Court कवर्धा सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जनहित याचिका का मुद्दा माना. मामले में 24 मई को सुनवाई है.

CHHATTISGARH HIGH COURT
कवर्धा एक्सीडेंट पर जनहित याचिका (ETV Bharat Chhattisgarh)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 22, 2024, 12:09 PM IST

बिलासपुर: कवर्धा जिले में हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है. कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड किया है. 24 मई को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है.

कवर्धा हादसे पर जनहित याचिका: सोमवार को हुए इस भीषण हादसे के बाद सेमहारा के किसी भी घर में चूल्हा नहीं जला. इस घटना को लेकर पूरे प्रदेश में हलचल मच गई. शासन प्रशासन सहित आम जनता के बीच हादसे को लेकर चर्चा चलती रही. हादसे को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने भी संज्ञान लिया. चीफ जस्टिस ने इस हादसे को जनहित याचिका माना. 24 मई शुक्रवार को चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में कवर्धा हादसे की सुनवाई होगी.

कवर्धा हादसे में 19 की मौत:कवर्धा जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र के बहपानी के पास सोमवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई. सभी सेमरहा गांव के रहने वाले थे, जो तेंदूपत्ता तोड़कर पिकअप से दोपहर को वापस आ रहे थे. इसी दौरान पिकअप का ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर गाड़ी से कूद गया. गाड़ी आगे जाकर बहपानी के मोड़ के पास 30 फीट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. बाकी के 6 लोगों की इलाज के दौरान जान चली गई. पुलिस ने बड़ी कारवाई करते हुए आरोपी ड्राइवर दिनेश यादव और गाड़ी के मालिक रामकृष्ण साहू को गिरफ्तार कर लिया है.

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