घरौंदा सेंटरों को लेकर हाईकोर्ट में शासन ने पेश किया जवाब, 5 अगस्त को होगी अगली सुनवाई - Chhattisgarh high Court
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में घरौंदा सेंटरों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. बिलासपुर हाईकोर्ट ने पिछले दिनों प्रदेश भर में संचालित हो रहे घरौंदा सेंटरों की स्थिति को लेकर जवाब मांगा था. बुधवार को शासन ने इस संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत किया. बिलासपुर हाईकोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 5 अगस्त तय की है.
बिलासपुर : प्रदेश भर में चल रहे घरौंदा सेंटरों में अनियमितता के संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस संबंध में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के समक्ष शासन ने अपना जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमने घरौंदा सेंटरों में सुविधा के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है. जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5 अगस्त को अगली सुनवाई निर्धारित कर दी है.
हाईकोर्ट के समक्ष शासन ने प्रस्तुत किया जवाब : बुधवार को चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में शासन ने इस संबंध में जवाब प्रस्तुत किया और बताया कि हमारी ओर से जांच प्रक्रिया चल रही है. संबंधित अधिकारियों और विभाग को जरूरी सुविधाओं के लिए आवश्यक कदम उठाने निर्देशित किया गया है.
घरौंदा सेंटरों के खिलाफ जनहित याचिका : घरौंदा सेंटरों के संबंध में जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. रायपुर के एक संस्थान में भूख से बच्चों की मौत होने के बाद प्रदेश भर में संचालित हो रहे घरौंदा सेंटरों को लेकर याचिका लगाई गई थी. कोपलवाणी एनजीओ ने यह जनहित याचिका बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रस्तुत की है, जिसपर सुनवाई चल रही है.
जांच रिपोर्ट में आरोपों की हुई पुष्टि : इस याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट कमिश्नरों से कहा था कि वे जाकर बिलासपुर समेत अन्य जगहों के सेंटरों में देखें कि बच्चों की स्थिति क्या है? उन्हें समय पर भोजन दिया जा रहा है या नहीं. हाईकोर्ट कमिश्नरों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर बिलासपुर के घरौंदा सेंटरों में जगह की कमी और खाने पीने में परेशानी की बात कही थी.