चंपावत: विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो अनुज कुमार संगल की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया है.
शासकीय अधिवक्ता के मुताबिक चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र निवासी महिला ने 18 जुलाई 2022 को थाने में अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया. महिला ने पुलिस में तहरीर में कहा गया था कि आरोपी हरिओम प्रजापति निवासी थाना अमानपुर जिला कासगंज यूपी ने उसकी बेटी से 15 जुलाई 2022 को दुष्कर्म किया.