बाराबंकी: लगभग पांच वर्ष पूर्व सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में यूपी में बाराबंकी की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नम्बर-45 ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने मंगलवार को सुनाया.
विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनूप कुमार मिश्रा ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि रामसनेहीघाट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली वादिनी ने 17 अप्रैल 2019 को थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नातिन उसके घर रहने के लिए आई थी. 17 अप्रैल 2019 को शाम को वह घर के पास ही शहतूत खा रही थी कि विपक्षी जिसऊ के साढ़ू के लड़के ने उसकी नातिन के साथ दुष्कर्म किया. वादिनी जब विपक्षी के घर बताने गई, तो उसने गाली देकर और जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया.
वादिनी की तहरीर पर रामसनेही घाट थाने में मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन विवेचक ने विवेचना शुरू की. पुलिस ने आरोपी पप्पू निवासी ग्राम बाजपुर थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी को गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में अपने साथ दुष्कर्म होने की बात बताई. तत्कालीन विवेचक द्वारा वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर आरोपी पप्पू पुत्र राजाराम उर्फ जगेसर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376(3) और 06 पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की.