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किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में 17 साल बाद आया फैसला, दोषी को उम्रकैद की सजा

Court News : न्यायालय ने एक लाख पैंतीस हजार रुपया का लगाया अर्थ दंड.

कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा
कोर्ट ने दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 11 hours ago

Updated : 10 hours ago

फिरोजाबाद/लखनऊ/बाराबंकी :जिले की एससी/एसटी कोर्ट ने दलित किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि को पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए हैं. मामला थाना नारखी क्षेत्र से जुड़ा है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, फिरोजाबाद जिले के एक गांव निवासी नाबालिग को साल 2007 में भोला नामक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया था. आरोप था कि घटना के बाद भोला ने घर जाकर किशोरी की मां को तमंचा दिखा जान से मारने की धमकी दी थी. किशोरी की मां ने आरोपी भोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया और उसके कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए थे. बयानों में पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात स्वीकार की. पुलिस ने मामले की विवेचना की. पीड़िता और अन्य साक्ष्य इकट्ठे किये. विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में 9 सितंबर 2008 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी. तमाम साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी भोला को दोषी माना. न्यायालय ने भोला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उस पर एक लाख पैंतीस हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थ दंड की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.

लखनऊ में छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप : राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. छात्रा निजी हाॅस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है. पुलिस के मुताबिक, छात्रा का आरोप है कि मऊ जनपद का ही रहने वाला प्रवीण यादव लखनऊ में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा है. आरोप है कि प्रवीण ने छह जून को फोन कर छात्रा को अपने रूम पर बुलाकर दुष्कर्म किया व अश्लील वीडियो बना लिया.

आरोप है कि जिसके बाद छात्र लगातार ब्लैकमेल कर गलत काम करता रहा. आरोप है कि छात्रा के गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे शादी करने का दिलासा दिया था, लेकिन बाद में आरोपी शादी करने से मुकर गया और लखनऊ छोड़कर चला गया. इस पूरे मामले की शिकायत छात्रा ने पुलिस से की है. इंस्पेक्टर आलोक राव ने बताया कि छात्रा की शिकायत पर बुधवार को आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज छात्रा को अस्पताल भेजा गया व पुलिस ने छात्रा के बयान दर्ज किए हैं. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.

बाराबंकी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कारावास : करीब तीन वर्ष पूर्व बालिका (9) के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 01 लाख 08 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-45 ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने गुरुवार को सुनाया. कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से एक लाख रुपये की धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को दिलाये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संस्तुति भी की है.

विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार मिश्रा ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि राम सनेही घाट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी ने 26 अक्टूबर 2021 को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म होने की तहरीर दी थी. वादी ने बताया था कि 25 अक्टूबर 2021 को दोपहर में वादी अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल गया था. करीब 09 बजे रात जब वह वापस घर लौटा तो उसकी बेटी (9) ने दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया. मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को सीएचसी में भर्ती कराया. उन्होंने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्षों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों की गवाही और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट कोर्ट नम्बर-45 ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने आरोपी जमीले को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 1 लाख 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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