फिरोजाबाद/लखनऊ/बाराबंकी :जिले की एससी/एसटी कोर्ट ने दलित किशोरी के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि को पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए हैं. मामला थाना नारखी क्षेत्र से जुड़ा है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, फिरोजाबाद जिले के एक गांव निवासी नाबालिग को साल 2007 में भोला नामक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया था. आरोप था कि घटना के बाद भोला ने घर जाकर किशोरी की मां को तमंचा दिखा जान से मारने की धमकी दी थी. किशोरी की मां ने आरोपी भोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. बाद में पीड़िता को पुलिस ने बरामद किया और उसके कोर्ट में बयान भी दर्ज कराए थे. बयानों में पीड़िता ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की बात स्वीकार की. पुलिस ने मामले की विवेचना की. पीड़िता और अन्य साक्ष्य इकट्ठे किये. विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में 9 सितंबर 2008 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत में हुई.
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि मुकदमे के दौरान सात गवाहों ने गवाही दी. तमाम साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी भोला को दोषी माना. न्यायालय ने भोला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उस पर एक लाख पैंतीस हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है. अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने अर्थ दंड की 50 फीसदी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.
लखनऊ में छात्रा ने लगाया दुष्कर्म का आरोप : राजधानी के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. छात्रा निजी हाॅस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही है. पुलिस के मुताबिक, छात्रा का आरोप है कि मऊ जनपद का ही रहने वाला प्रवीण यादव लखनऊ में किराए के कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहा है. आरोप है कि प्रवीण ने छह जून को फोन कर छात्रा को अपने रूम पर बुलाकर दुष्कर्म किया व अश्लील वीडियो बना लिया.