लखनऊ : उत्तर प्रदेश रेरा ने रियल एस्टेट सेक्टर के घर खरीदारों व प्रमोटर्स के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ कड़े एक्शन की तैयारी की है. रेरा की ओर से परामर्श दिया गया है कि वे केवल रेरा में पंजीकृत एजेंट्स के माध्यम से ही किसी भी भू-सम्पदा परियोजना में इकाईयों का क्रय-विक्रय करें. पंजीकृत एजेंट द्वारा यूनिट के क्रय-विक्रय में भ्रामक या गलत जानकारियां देकर यूनिट का विक्रय किया गया है तो संबंधित उपभोक्ता या प्रमोटर्स ऐसे एजेंट के विरूद्ध रेरा में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. प्राधिकरण दोषी एस्टेट एजेंट को दंडित भी करेगा. रेरा में पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही सम्पत्तियों का क्रय-विक्रय सुरक्षित है.
रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी का कहना है कि कुछ मामलों में ऐसा पाया गया है कि पंजीकृत एजेंट्स द्वारा गलत सूचनाओं के साथ परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. क्रय-विक्रय के लिए आमंत्रित किया जा रहा है. उपभोक्ता द्वारा ऐसे एजेंट के माध्यम से परियोजना में निवेश कर दिया जाता है. उपभोक्ताओं की यह असावधानी उनके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि अपंजीकृत एजेंट के माध्यम से क्रय-विक्रय से किसी भी प्रकार की क्षति की दशा में उन्हें रेरा से अनुतोष प्राप्त करने की सुविधा नहीं है. उन्होंने कहा कि एजेंट के माध्यम से परियोजना में निवेश करने से पूर्व उप्र रेरा के पोर्टल (www.up-rera.in) पर एजेंट का पंजीयन संख्या ‘रजिस्टर्ड एजेंट’ के पेज से तथा प्रमोटर द्वारा सम्बन्धित एजेंट को परियोजना के लिए एजेंट्स की सूची से सत्यापित कर लेना चाहिए.