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यूडी टैक्स जमा नहीं कराया, ग्रेटर निगम ने जारी किए 300 से ज्यादा कुर्की वारंट - ACTION AGAINST TAX DEFAULTERS

वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है. इस बीच जयपुर के दोनों नगर निगम यूडी टैक्स वसूली में सख्ती करने लगे हैं. कहीं कुर्की वारंट के नोटिस दिए जा रहे हैं, तो कहीं सम्पतियां कुर्क की जा रही है. इस सख्ती के कारण लोग अपना बकाया कर जमा कराने आने भी लगे हैं.

municipal corporations of jaipur
जयपुर नगर निगम

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 21, 2024, 1:26 PM IST

Updated : Mar 21, 2024, 1:46 PM IST

जयपुर.वित्तीय वर्ष 2023-24 खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में शहर के दोनों निगम नगरीय विकास कर की वसूली कर अपने खजाने को भरने की जुगत में लगे हुए हैं. इस क्रम में बुधवार को ग्रेटर निगम ने 300 से ज्यादा कुर्की वारंट जारी किए. वहीं,हेरिटेज निगम ने 35 संपत्ति धारकों की संपत्तियां कुर्क की. उन पर यूडी टैक्स बकाया था. ग्रेटर निगम ने बकाया सम्पत्तिधारकों के खिलाफ जोन वार 300 से अधिक कुर्की वारंट जारी किए हैं, जिसमें मालवीय नगर जोन में 79, मुरलीपुरा जोन में 34, झोटवाड़ा जोन में 49, विद्याधर नगर जोन में 56, जगतपुरा जोन में 53, सांगानेर जोन में 5, और मानसरोवर जोन में 35 कुर्की वारंट जारी किए. इन सम्पत्तियों पर यूडी टैक्स बकाया होने के कारण ग्रेटर निगम की ओर से कुर्की कार्रवाई भी की जा रही है. ये कार्रवाई 31 मार्च 2024 तक चलेगी.

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इस संबंध में ग्रेटर निगम की आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने बताया कि सम्पत्ति धारकों से अपील की गई है कि अभी तक जिन लोगों ने अपनी संपत्ति का बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे 31 मार्च से पहले इसे जमा कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च तक गृह कर और नगरीय विकास कर में छूट भी दी गई है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2011-12 से पहले के बकाया नगरीय विकास कर में एकमुश्त जमा कराने पर उस अवधि के यूडी टैक्स के मूल बकाया में 50 प्रतिशत की छूट और पेनल्टी में 100 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 तक बकाया यूडी टैक्स राशि एकमुश्त जमा कराने पर 31 मार्च 2024 तक पेनल्टी/ब्याज में देय 100 प्रतिशत छूट का लाभ मिलेगा.

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उधर, यूडी टैक्स वसूली के लिए हेरिटेज निगम के चारों जोन में बुधवार को 35 संपत्ति धारकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई. हेरिटेज निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा ने बताया कि निगम क्षेत्र में कुल 35 संपत्ति धारकों की 84.64 लाख रुपए यूडी टैक्स की राशि बकाया थी. बार-बार नोटिस देने के बाद भी संपत्ति धारकों की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई. इसके चलते राजस्व शाखा ने संपत्ति धारकों के खिलाफ कार्रवाई कर 35 संपत्तियों को कुर्क किया है.कुछ संपत्ति धारकों से 15.52 लाख रुपए प्राप्त होने पर उन संपत्तियों को कुर्क मुक्त करने के आदेश जारी किए गए.

Last Updated : Mar 21, 2024, 1:46 PM IST

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