जयपुर. राजधानी जयपुर की गलता गेट थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की वारदात का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बदमाशों ने महज 1200 रुपए लूटने के लिए ऑटो चालक की हत्या कर दी थी. हत्या के आरोपियों पर पहले से ही 30 हजार रुपए का इनाम घोषित था. बदमाशों ने नशे की लत को पूरा करने के लिए ऑटो चालक की हत्या करके लूट की थी. पुलिस ने आरोपी मोहम्मद बाबुल उर्फ खुरजा बाबुल उर्फ दागिल बाबुल और युसूफ कुरैशी उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया है. आरोपी बाबुल पहले डकैती के मामले में 18 साल जेल में रह चुका है. पुलिस ने आरोपियों के पास से मृतक का मोबाइल फोन और दस्तावेज भी बरामद किए हैं.
जानें पूरा मामला : एसीपी रामगंज हरिशंकर शर्मा ने बताया कि मृतक के भतीजे शब्बीर खान ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 5 फरवरी, 2024 को रात करीब 11 बजे उसके भाई बादशाह ने कमरे पर आकर बताया कि चाचा मजीद खान के साथ कोई घटना हो गई है और उनकी उसमें मौत हो गई है. उनके पास उनका मोबाइल भी नहीं था. मृतक ऑटो चलाता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा और एडिशनल डीसीपी रानू शर्मा के निर्देशन में गलता गेट थाना अधिकारी लिखमाराम के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया गया.
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पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. जयपुर शहर में करीब 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए. साथ ही मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया. मृतक के निवास और कार्यस्थल के आसपास से सूचनाओं संकलित की गई. मृतक एक ऑटो चालक था. ऐसे में शहर के विभिन्न इलाकों में करीब 200 से अधिक ऑटो चालकों से गहनता से पूछताछ की गई. प्रकरण के अनुसंधान में तकनीकी सहायता ली गई. वहीं, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अजमेर, पाली, मुंबई और दिल्ली में फरारी काट रहे थे.
पुलिस की टीम ने पारंपरिक पुलिसिंग, वर्तमान सूचना तकनीकी और मुखबिर तंत्र के साथ सीसीटीवी कैमरों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह निर्मल हत्या की घटना नशेड़ियों ने की है. नशेड़ी घटनास्थल के आसपास के ही रहने वाले हो सकते हैं. नशेड़ियों के बारे में जानकारियां जुटाई गई. पहले के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाले गए. पुलिस ने अथक प्रयास करते हुए आरोपियों को चिन्हित किया और गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की. आरोपी लूट, डकैती के आदतन अपराधी है. आरोपी बाबुल 1994 में मालवीय नगर इलाके में हुई डकैती में शामिल था, जिसकों न्यायालय से सजा हुई थी. सजा होने पर 18 साल जेल में सजा काटकर बाहर आया था.