कोरबा/बिलासपुर : जिले के ईसाई कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन को षडयंत्र कर खरीदने के आरोप में पूर्व कांग्रेसी विधायक मोहित केरकेट्टा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पाली-तानाखार क्षेत्र से विधायक रहे केरकेट्टा और उनके पुत्र सहित 10 अन्य के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है. यह केस बिलासपुर जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रेरणा अहिरे के आदेश पर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज किया है.
चर्च की जमीन खरीदने कोल लेकर केस दर्ज : साल 2018 में कांग्रेस सरकार में मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी. कांग्रेस सरकार में वे राज्यमंत्री का दर्जा वाले विधायक थे. इस केस में आलोक विल्सन की जिस शिकायत के आधार पर न्यायालय ने मोहित पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, उसमें आरोप है कि मोहितराम केरकेट्टा ने अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्होंने बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन की खरीदी अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम पर की थी.
सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज :बिलासपुर के विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने जमीन में षडयंत्र और धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी. वह खुद भी चर्च आफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं. शिकायत में कहा गया है कि संस्था के माध्यम से तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है. संस्था के नाम पर दर्ज कब्रिस्तान की जमीन के रिकार्ड में षडयंत्र कर गलत तरीके से बेचने की शिकायत और कार्रवाई की मांग पहले भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसलिए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया. तब जाकर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है.