छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

कोर्ट के आदेश पर पूर्व कांग्रेसी विधायक समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज, जमीन धोखाधड़ी का आरोप - Bilaspur land fraud Case - BILASPUR LAND FRAUD CASE

कोरबा जिले के ईसाई कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन को षडयंत्र कर खरीदने के आरोप में कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. कोर्ट के आदेश पर पूर्व कांग्रेसी विधायक मोहित केरकेट्टा, उनके बेटे सहित 10 लोगों के खिलाफ बिलासपुर के केस दर्ज और के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

BILASPUR LAND FRAUD CASE
पूर्व कांग्रेसी विधायक समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2024, 10:54 PM IST

पूर्व कांग्रेसी विधायक समेत 10 के खिलाफ केस दर्ज (ETV BHARAT)

कोरबा/बिलासपुर : जिले के ईसाई कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन को षडयंत्र कर खरीदने के आरोप में पूर्व कांग्रेसी विधायक मोहित केरकेट्टा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पाली-तानाखार क्षेत्र से विधायक रहे केरकेट्टा और उनके पुत्र सहित 10 अन्य के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है. यह केस बिलासपुर जिला न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रेरणा अहिरे के आदेश पर बिलासपुर के सिविल लाइन थाना में दर्ज किया है.

चर्च की जमीन खरीदने कोल लेकर केस दर्ज : साल 2018 में कांग्रेस सरकार में मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी. कांग्रेस सरकार में वे राज्यमंत्री का दर्जा वाले विधायक थे. इस केस में आलोक विल्सन की जिस शिकायत के आधार पर न्यायालय ने मोहित पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है, उसमें आरोप है कि मोहितराम केरकेट्‌टा ने अपने पद का दुरुपयोग किया. उन्होंने बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन की खरीदी अपने बेटे शंकर केरकेट्‌टा के नाम पर की थी.

सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज :बिलासपुर के विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने जमीन में षडयंत्र और धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी. वह खुद भी चर्च आफ ख्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं. शिकायत में कहा गया है कि संस्था के माध्यम से तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है. संस्था के नाम पर दर्ज कब्रिस्तान की जमीन के रिकार्ड में षडयंत्र कर गलत तरीके से बेचने की शिकायत और कार्रवाई की मांग पहले भी की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया. इसलिए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया. तब जाकर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है.

99 लाख में 5 करोड़ की जमीन का सौदा :एफआईआर के मुताबिक, संस्था के कथित पदाधिकारियों ने तत्कालीन पाली-तानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे को एक एकड़ जमीन 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में बेच दी है. इस सौदे में संस्था के वाहन चालक अरुण टोप्पो को गवाह बनाया गया है, जबकि उक्त बेची गई जमीन संस्था के रिकार्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है.

कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज :बिलासपुर के सिविल लाइंस थाना में प्रार्थी आलोक विल्सन की शिकायत और न्यायालय के आदेश पर बैरन उर्फ बिरन साय कुजुर, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन, महावीर कुजूर, हेमिल्टन थामस, जे.डब्लू. दास, कु पुष्पा मिंज, अरूण टोप्पो, शंकर केरकेटटा, मोहित केरकेट्टा के खिलाफ धारा 120-B, 403, 406, 420, 467, 468 भादवि के तहत केस दर्ज किया है. मोहित केरकेट्टा पूर्व विधायक हैं और शंकर केरकेट्टा उनके पुत्र हैं. इन दोनों को छोड़कर शेष सभी लोग संस्था के ही सदस्य और पदाधिकारी हैं.

"कब्रिस्तान के जमीन के मामले में 10 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. मामले में विवेचना जांच पड़ताल जारी है." - प्रदीप आर्या, थाना प्रभारी, सिविल लाइन बिलासपुर

शिकायतकर्ता के मुताबिक, जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है, जिसका सौदा भी इसी मूल्य पर किया गया है. लेकिन आपसी सौदे में जमीन की कीमत 99 लाख रुपए बताकर बाकी के पैसों की आपस मे बंदरबाट की गई है. जबकि संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है और ना ही खरीदार को कब्रिस्तान की जमीन को खरीदने का अधिकार है.

"मोर छंइहा भुंईया" एक फिल्म नहीं इमोशन है, पार्ट 2 से भी है ढेर सारी उम्मीद : मन कुरैशी - Mor Chaiya Bhuiya 2
बस्तर में बदलाव की बयार, विकास की रफ्तार में शामिल हो रहे सिलगेर वासी, ईटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट - BASTAR People Changed Mind
आ रहा है मानसून, छत्तीसगढ़ में इस दिन होगी एंट्री, झमाझम बारिश का इंतजार होगा खत्म - MONSOON UPDATE

ABOUT THE AUTHOR

...view details