मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

करोड़ों के घोटाले में फंसे आरजीपीवी के पूर्व कुलपति को MP हाईकोर्ट से जमानत, ये शर्तें पालन करनी होंगी - RGPV Former VC bail

भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (RGPV) के पूर्व कुलपति डॉ.सुनील कुमार को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से शर्तों के साथ जमानत मिल गई.

RGPV Former VC bail
आरजीपीवी के पूर्व कुलपति को हाईकोर्ट से जमानत

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2024, 12:15 PM IST

जबलपुर।हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट ने आरजीपीवी (RGPV) के पूर्व कुलपति डॉ.सुनील कुमार को देश छोड़कर नहीं जाने की शर्त पर जमानत दे दी. गौरतलब है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. सुनील कुमार गुप्ता सहित आरजीपीवी के 4 अफसों के खिलाफ वित्तीय अनियमितता तथा धोखाधडी के प्रकरण भोपाल पुलिस द्वारा 5 अप्रैल को दर्ज किया गया था. प्रकरण दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अग्रिम जमानत के लिए भोपाल जिला न्यायालय की शरण ली थी.

25 करोड़ की 4 एफडी खुलवाने का आरोप

जिला न्यायालय ने अग्रिम जमानत के आवेदन को अस्वीकार कर दिया था. भोपाल पुलिस ने उन्हें छत्तीसगढ से गिरफ्तार कर 11 अप्रैल को न्यायालय के समक्ष पेश किया था. तभी से वह जेल में थे. याचिकाकर्ता डॉ.गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने आरजीपीवी के 19.48 करोड़ रुपये निजी खातों में स्थानांतरित किये और धोखाधड़ी कर 25 करोड़ रुपये की चार एफडी बनाई हैं. उन्होने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी. उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने वित्त विभाग की अनुशंसा के अनुसार सर्व सम्मति से निर्णय लिया था.

ALSO READ:

भोपाल के RGPV घोटाले में तत्कालीन कुलपति सहित 3 अफसरों पर इनाम घोषित, संपत्ति कुर्क करने की तैयारी

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सुनील कुमार रायपुर से गिरफ्तार, 19 करोड़ किए थे प्राइवेट खाते में ट्रांसफर

हाईकोर्ट ने देश नहीं छोड़ने सहित कई शर्तें लगाईं

पूर्व कुलपति के वकील ने दलील दी कि इस मामले में कोई नकद लेन-देन नहीं हुआ है. बैंक के माध्यम से राशि का स्थानांतरण हुआ है. सुनवाई के बाद एकलपीठ ने पूर्व कुलपति को सशर्त जमानत दे दी. निर्धारित शर्तों के अनुसार वह जांच में सहयोग प्रदान करेंगे. जांच अधिकारी के बुलाने पर उपस्थित होगे. वह देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे. गवाहों को किसी तरफ से प्रभावित नहीं करेंगे. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त तथा अधिवक्ता सिद्धार्थ के शर्मा ने पैरवी की.

ABOUT THE AUTHOR

...view details