नए साल के जश्न की देनी होगी पूरी डिटेल, जानें होटल और बार के लिए पुलिस की गाइडलाइंस - NEW YEAR CELEBRATIONS BHOPAL POLICE
भोपाल पुलिस ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर होटल, पब, बार और रेस्टोरेंट इत्यादि के लिए गाइडलाइंस जारी की है. इसको न मानने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.
नए साल पर भोपाल पुलिस का प्रतिबंध (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : 16 hours ago
|Updated : 16 hours ago
भोपाल: राजधानी भोपाल में लोग नए साल को देखते हुए कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं. हर साल की तरह इस साल भी लोग नए साल पर जश्न की तैयारियों में लगे हुए हैं. इसको देखते हुए भोपाल पुलिस ने तैयारियां की हैं. भोपाल पुलिस ने होटल, पब, बार, रेस्टोरेंट इत्यादि को लेकर गाइडलाइन जारी की है. जिसको न मानने पर संस्थान/होटल/सामूहिक संस्थान/ग्रुप पर कार्रवाई की जाएगी.
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- दिनांक 31.12.24 के शाम 5 बजे से दिनांक 02.01.2025 की रात 12 बजे तक नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में संबंधित थाने को सूचना व अनुमति के पश्चात ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
- कार्यक्रम स्थल पर आयोजनकर्ता द्वारा अनुमानित व्यक्तियों की संख्यात्मक जानकारी संबधित थानों को देनी होगी. ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों व समय-समय पर जारी प्रदेश शासन के परिपत्रों की गाईडलाईन का पालन करना होगा.
- किसी भी कार्यक्रम में किसी प्रकार के प्रतिबंधित मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया जाएगा.
- निगरानी एवं सुरक्षा हेतु अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी.
- स्वयंसेवकों/वॉलिंटियर को आयोजकों द्वारा नियुक्त किया जाएगा.
- आयोजन स्थल पर वाहन पार्किंग की व्यवस्था एंट्री-एक्जिट व पार्किंग के स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है.
- यदि आयोजित कार्यक्रम में आबकारी विभाग की तरफ से कोई लाइसेंस जारी किया गया है, तो नियमानुसार उनकी शर्तों का पालन करना जरूरी होगा.
- इन कार्यक्रमों में धारदार एवं तीक्ष्ण हथियार प्रतिबंधित रहेंगे.
- जिन स्थलों पर आतिशबाजी एवं ज्वलनशील पदार्थों का उपयोग/प्रदर्शन किया जाता है वहां पर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन किया जाएगा.
- लाइसेंसी हथियारों से ऐसे स्थानों पर हर्ष फायरिंग प्रतिबंधित रहेगा.
- आयोजन यदि खुले में किया जाता है तो वहां पर पंडाल में मानक अनुसार एंट्री एवं एक्जिट तथा इमरजेंसी गेट व आग से संभावित दुर्घटना के सुरक्षा मानकों का पालन किया जाना जरूरी है. इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
Last Updated : 16 hours ago