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तीसरी पत्नी को भरण-पोषण के लिए देनी होगी मेंटेनेंस की राशि, भोपाल कोर्ट का आदेश - MAINTENANCE MONEY TO THIRD WIFE

महिला का आरोप, उसका पति दहेज के लिए बार-बार कर रहा शादी. पैसा मिलने के बाद दे देता है तलाक.

MAINTENANCE MONEY TO THIRD WIFE
भोपाल कोर्ट (Etv Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Feb 17, 2025, 1:38 PM IST

भोपाल : जिला न्यायालय ने एक पति को उसकी तीसरी पत्नी के भरण पोषण का आदेश दिया है. कोर्ट ने पत्नी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के लिए 3 लाख रु का मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है. दरअसल, महिला का आरोप है कि उसका पति और उसके ससुराल वाले दहेज के लालच में बार-बार उसके पूर्व पति की शादी करवाते हैं और बाद में तलाक दे देते हैं. इस पूरे मामले में महिला थाने में दर्ज हुए केस के बाद यह पूरा मामला न्यायालय पहुंचा था.

क्या है पूरा मामला?

राजधानी भोपाल में महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया, '' कुछ दिनों पूर्व एक महिला ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ससुर, पति व पति की चौथी पत्नी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं. इस प्रताड़ना से परेशान होकर वह वापस अपने मायके में रहने आ गई है. पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला की शिकायत के आधार पर महिला के पति जमील, उसके ससुर शमशेर खान, सास और उसकी चौथी पत्नी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है.

हर महीने 7 हजार और 3 लाख एक मुश्त दो

महिला थानो में दर्ज मामले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले में भोपाल न्यायालय में सुनवाई हुई. कोर्ट में बताया गया कि इस पूरे मामले में फरियादी महिला और उसके पति जमील का तलाक नहीं हुआ था. इसके चलते न्यायालय ने जमील को इस पूरे मामले में फरियादी यानी तीसरी पत्नी को हर महीने 7 हजार रु और मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के लिए 3 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं.

चार शादियां कर चुका आरोपी

फरियादी महिला ने कोर्ट में बताया कि उसका पहले भी तलाक हुआ था, जिसके बाद उसने जमील से शादी की थी. जमील शादी से पहले भी दो शादियां कर चुका है और पूर्व में भी दहेज को लेकर महिलाओं को तलाक दे चुका है. वह दहेज के लालच में ही शादी करता है और वह उसकी तीसरी पत्नी है. महिला ने बताया कि उसके बाद जमील ने एक और महिला से शादी की जो उसकी चौथी पत्नी और मामले में आरोपी भी है.

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