भोपाल : जिला न्यायालय ने एक पति को उसकी तीसरी पत्नी के भरण पोषण का आदेश दिया है. कोर्ट ने पत्नी को शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के लिए 3 लाख रु का मेंटेनेंस देने का आदेश दिया है. दरअसल, महिला का आरोप है कि उसका पति और उसके ससुराल वाले दहेज के लालच में बार-बार उसके पूर्व पति की शादी करवाते हैं और बाद में तलाक दे देते हैं. इस पूरे मामले में महिला थाने में दर्ज हुए केस के बाद यह पूरा मामला न्यायालय पहुंचा था.
क्या है पूरा मामला?
राजधानी भोपाल में महिला थाना प्रभारी अंजना दुबे ने बताया, '' कुछ दिनों पूर्व एक महिला ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके ससुर, पति व पति की चौथी पत्नी उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं. इस प्रताड़ना से परेशान होकर वह वापस अपने मायके में रहने आ गई है. पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला की शिकायत के आधार पर महिला के पति जमील, उसके ससुर शमशेर खान, सास और उसकी चौथी पत्नी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मामला दर्ज किया गया है.