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लाड़ली बहना योजना पर गलत बयान देकर फंसे संजय राउत, भोपाल में FIR दर्ज

शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज, लाड़ली बहना योजना को लेकर दिया था विवादित बयान

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 4 hours ago

Updated : 8 minutes ago

BHOPAL FIR AGAINST SANJAY RAUT
शिवसेना नेता संजय राउत (फाइल फोटो) (ETV Bharat)

भोपाल: शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में FIR हुई है. दरअसल, पूरे मामले की शुरुआत तब हुई, जब संजय राउत ने मध्य प्रदेश में चल रही लाड़ली बहना योजना को लेकर बयान दिया कि ये योजना वहां बंद हो गई है और जल्द ही महाराष्ट्र में भी बंद हो जाएगी. इसके बाद बीजेपी महिला मोर्चा ने भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर

भोपाल में भाजपा महिला मोर्चा ने संजय राउत के खिलाफ एमपी नगर क्राइम ब्रांच पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस बयान के बाद खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव को सफाई देनी पड़ी कि योजना पूरी तरह से चालू है. हर महीने बहनों के खाते में 1250 रुपए जा रहे हैं. महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष ने कहा, '' संजय राउत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना बंद हो गई है और जल्द ही महाराष्ट्र में भी बंद हो जाएगी. संजय राउत द्वारा दिया गया यह बयान न केवल गलत है, बल्कि इसके जरिए प्रदेश की बहनों को गुमराह करने और उन्हें आंदोलित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है.''

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'भाजपा की छवि धूमिल करने का प्रयास'

जिला अध्यक्ष ने आगे कहा, '' इस तरह के बयान देकर राउत प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं. भाजपा सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाड़ली बहना योजना के तहत हर माह 1250 रु बहनों के खातों में जमा कर रही है. यह योजना प्रदेश की महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने और उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है.'' कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे भ्रामक बयानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है जिससे किसी भी तरह की अफवाह या असत्य जानकारी से समाज में अशांति न फैले. इसके बाद भोपाल क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में संजय राउत के खिलाफ भारतीय न्याय सहित की धारा 353(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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