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उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट मामले पर भगतदा ने सीएम धामी को लिखा खत, छेड़ी गढ़वाल और कुमाऊं पर बहस - Koshyari wrote letter to CM Dhami

Koshyari Wrote Letter to CM Dhami उत्तराखंड से वरिष्ठ भाजपा नेता और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है. पत्र के जरिए उन्होंने सीएम धामी से अपील की है.

Koshyari Wrote Letter to CM Dhami
भगतदा ने सीएम धामी को लिखा खत (PHOTO- X @BSKoshyari)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 14, 2024, 9:17 PM IST

Updated : May 22, 2024, 9:46 AM IST

देहरादूनः लंबे समय से राजनीति से दूरी बनाए रखे हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए सियासी गलियारों में चर्चाओं का मौका दे दिया है. भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट मामले पर एक पत्र लिखा है.

भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड के हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किए जाने पर अपनी राय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी है. उन्होंने यह भी लिखा है कि वह कानून के अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कई बिंदुओं पर अपना पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है.

हाईकोर्ट शिफ्ट मामले पर भगतदा ने सीएम धामी को लिखा खत (भगत सिंह कोश्यारी)

कोश्यारी ने पत्र के जरिए सीएम धामी से कहा है कि, कुमाऊं मंडल में केवल राज्य का एकमात्र बड़ा संस्थान यानी हाईकोर्ट बचा है. इसे भी यहां से ले जाने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर लोग नाखुश हैं. कोश्यारी ने अपने पत्र में जिक्र किया कि राज्य गठन के समय यह स्पष्ट किया गया था कि राज्य की राजधानी देहरादून रहेगी जबकि राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में होगा यानी राजधानी गढ़वाल मंडल और हाईकोर्ट कुमाऊं में मौजूद रहेगा.

हाईकोर्ट शिफ्ट मामले पर भगतदा ने सीएम धामी को लिखा खत (भगत सिंह कोश्यारी)

उन्होंने अंदेशा जताया है कि जिस तरह से नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी गोलापर शिफ्ट करने पर लंबे समय से कवायद की जा रही है. ऐसे में कुमाऊं से हाईकोर्ट को गढ़वाल में शिफ्ट कर दिया जाएगा. उन्होंने अपनी इन सारी बातों को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री को कही है.

बता दें कि, उत्तराखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 8 मई को आदेश पारित कर उच्च न्यायालय को नैनीताल से अन्यत्र शिफ्ट करना आवश्यक बताते हुए सरकार से एक माह के भीतर जगह का चयन करने और कई अन्य निर्देश दिए हैं.

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Last Updated : May 22, 2024, 9:46 AM IST

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