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उधार के पैसे मांगने पर मारी थी गोली, अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - BAREILLY COURT ORDER

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में 17 जून 2019 को हुई थी वारदात. 50 हजार रुपये के विवाद में की थी हत्या.

बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश का आदेश.
बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश का आदेश. (Photo Credit : ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 10, 2025, 5:26 PM IST

बरेली : बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश 6 की अदालत ने उधार के पैसे मांगने पर गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी शाहिद उर्फ लफड़ा उर्फ रपडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही शाहिद पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. शाहिद ने 17 जून 2019 को लेन देन के विवाद में रहीस मियां को गोली मार दी थी. उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी.

सहायक शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल के अनुसार बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के प्रिया निजामत खान के रहने वाले रहीस मियां ने अपने ही गांव के शाहिद को 50 हजार रुपये उधार दिए थे. काफी दिनों तक उधार दिए रुपये मांगने पर शाहिद टालमटोल करता रहा. अभियोजन के अनुसार 17 जून 2019 की शाम रहीस रुपये मांगने के लिए शाहिद के पास गया तो दोनों के बीच विवाद हो गया.

इस दौरान शाहिद ने रुपये देने से इनकार करते हुए रहीस की पिटाई कर दी और तमंचे से पेट में गोली मार दी. गोली लगने से रहीस गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों ने रहीस को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

सहायक शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल के मुताबिक इस मामले में कैंट थाने की पुलिस ने रहीस मियां के भाई मोहम्मद मियां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश 6 की कोर्ट ने सुनवाई के बाद शाहिद उर्फ लफड़ा उर्फ रपडा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है.

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