बरेली : बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश 6 की अदालत ने उधार के पैसे मांगने पर गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी शाहिद उर्फ लफड़ा उर्फ रपडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही शाहिद पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. शाहिद ने 17 जून 2019 को लेन देन के विवाद में रहीस मियां को गोली मार दी थी. उसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी.
सहायक शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल के अनुसार बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के प्रिया निजामत खान के रहने वाले रहीस मियां ने अपने ही गांव के शाहिद को 50 हजार रुपये उधार दिए थे. काफी दिनों तक उधार दिए रुपये मांगने पर शाहिद टालमटोल करता रहा. अभियोजन के अनुसार 17 जून 2019 की शाम रहीस रुपये मांगने के लिए शाहिद के पास गया तो दोनों के बीच विवाद हो गया.
इस दौरान शाहिद ने रुपये देने से इनकार करते हुए रहीस की पिटाई कर दी और तमंचे से पेट में गोली मार दी. गोली लगने से रहीस गंभीर रूप से घायल हो गया. आसपास के लोगों ने रहीस को निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.