रांचीःराजधानी रांची समेत झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में आदिवासियों की जमीन के साथ-साथ भुईंहरी जमीन को फर्जी कागजात बनाकर हड़पा जा रहा है. इस तरह के कई मामले कोर्ट में लंबित हैं. इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित राजकीय अतिथिशाला में रांची जिले से संबंधित आदिवासी जमीन समेत अन्य मामलों की सुनवाई की तो कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं.
कांग्रेस नेता बंधु तिर्की पर गंभीर आरोप
ईटकी निवासी उषा किरण केरकेट्टा ने बताया कि विधायक बंधु तिर्की ने 150 करोड़ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को जमीन बेच दी. गांव की पूरी जमीन भुईंहरी है. गांव के लोग 1944 तक संबंधित जमीन पर खेती करते थे. अब जमीन पर तीन घेरा बनाया गया है और मात्र आठ फीट का रास्ता दिया गया है, जिसमें ऑटो भी नहीं जा सकता. जबरन रास्ता की मांग करने पर तीन फीट जमीन दी गई.
2015 से उपायुक्त के पास आवेदन लंबित है.2017 में दोबारा आवेदन दिया गया था. गांव में कुल 50 परिवार रहते हैं. ब्लॉक और थाना भी खतियानी जमीन पर ही है. आयोग की ओर से उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि दो सप्ताह के अंदर इस मामले की रिपोर्ट दें. आगामी सुनवाई नौ सितंबर को होगी. गांव वालों को कम से कम 220 फीट चौड़ी सड़क दी जाए.
फर्जी वंशावली बनाकर हड़पी जमीन
टाटीसिलवे (बड़ाम) निवासी सावना टोप्पो ने बताया कि कृष्णा टोप्पो नामक व्यक्ति ने फर्जी वंशावली बनाकर उनकी जमीन (खाता नंबर-293) की बिक्री कर दी है. स्थानीय थाना में इस मामले की शिकायत भी की गई है. थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गई है. फर्जी वंशावली और मारपीट के मामले में थाने में केस दर्ज है. आयोग की ओर से डीएसपी को निर्देश दिया गया कि थाना प्रभारी से बातचीत कर इस मामले में समझौता कराएं. वहीं डीएसपी ने बताया कि इस मामले में वंशावली फर्जी पाया गया है. चार्जशीट की जा रही है. आयोग की ओर से निर्देश दिया गया कि सावना टोप्पो को उनकी जमीन वापस दिलाई जाए.
संदीप उरांव की जमीन पर हरमू अस्पताल
हरमू स्थित टुंगरी टोली निवासी संदीप उरांव ने बताया कि उनकी जमीन बकास्त भुईंहरी है. एक एकड़ 14 डिसमिल जमीन पर गलत तरीके से कब्जा कर साल 2020 में हरमू अस्पताल का निर्माण कराया गया है. अरगोड़ा निवासी सोमरा उरांव और उनके परिवार ने गलत तरीके से अस्पताल प्रबंधन को जमीन दे दी है. जमीन उनके दादा मंगरा उरांव के नाम पर है. नगर निगम की ओर से हरमू अस्पताल का जी प्लस-2 नक्शा स्वीकृत किया गया था, लेकिन अस्पताल का निर्माण जी प्लस-3 कराया गया है.
आवासीय भवन के नाम से नक्शा स्वीकृत है, लेकिन वहां कामर्शियल गतिविधि संचालित की जा रही है.इस मामले में दो लाख रुपये का जुर्माना और नियमानुसार भवन निर्माण कराने का निर्देश भी दिया जा चुका है. सीओ की रिपोर्ट भी है. सोमरा उरांव जमीन दलाल है. आयोग की ओर से कहा गया कि इस मामले में रांची नगर निगम के प्रशासक को एक पत्र भेजा जाएगा, ताकि जमीन से संबंधित जानकारी मिल सके. उपायुक्त को निर्देश दिया गया कि टीम गठित कर जांच कराएं और 9 सितंबर को इस मामले की रिपोर्ट दें. नगर निगम से यह भी पूछा जाएगा कि किस दस्तावेज के आधार पर हरमू अस्पताल या संबंधित भवन का नक्शा स्वीकृत किया गया है.
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