प्रयागराज :सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में घुसकर वादकारियों से मारपीट और तोड़फोड़ करने की घटना को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेहद गंभीरता से लिया है. घटना को लेकर सिविल जज द्वारा भेजे गए रिफरेंस का संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने दोनों आरोपी अधिवक्ताओं रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ के जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने दोनों को आपराधिक और अवमानना का नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनको आपराधिक अवमानना के लिए दंडित किया जाए. कोर्ट ने पूरी घटना को लेकर जिला जज से भी रिपोर्ट मांगी है तथा उनका सीसीटीवी फुटेज आदि देखकर यह पता लगाने को कहा है कि इस घटना में अन्य कौन-कौन लोग व अधिवक्ता शामिल रहे हैं.
रेफरेंस पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने कहा कि इस घटना ने अदालत की कार्रवाई किस प्रकार से संचालित हो रही है, उस पर गंभीर सवाल खड़ा किया है. पीठासीन अधिकारी द्वारा भेजे गए रिफरेंस से पता चलता है कि इन वकीलों की वजह से अदालत की प्रक्रिया पूरी तरीके से ठप हो गई. इस प्रकार की घटनाएं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए गंभीर चुनौती हैं और इनको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टिया अधिवक्ता रणविजय सिंह और मोहम्मद आसिफ द्वारा आपराधिक अवमानना का स्पष्ट मामला है.
सिविल जज द्वारा भेजे गए रेफरेंस में कहा गया है कि सोमवार को उनकी अदालत में मुलायम सिंह बनाम तरसू लाल के सिविल वाद की सुनवाई चल रही थी तभी वकीलों का एक गुट कोर्ट में घुस आया और रणविजय सिंह व अन्य बनाम खुर्शीद अहमद के मुकदमे की सुनवाई के लिए दबाव बनाने लगा. इसमें वादकारी स्वयं अधिवक्ता है. अधिवक्ता रणविजय सिंह और उनके साथ आए अन्य वकीलों ने सुनवाई का दबाव बनाते हुए वादकारियों को पीटा. पीठासीन अधिकारी से भी दुर्व्यवहार किया गया. सिविल जज ने इन सभी तथ्यों को मुकदमे की सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड किया है तथा जिला जज ने इसका रेफरेंस हाई कोर्ट को भेजा है.