लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अकबरनगर में ध्वस्तीकरण पर 21 फरवरी तक के लिए रोक बढ़ा दी है. वहीं, सुनवाई के दौरान एक याची रामू बाल्मिकी ने एलडीए की बसंत कुंज योजना में पुनर्वास के तहत फ्लैट दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की मंशा जताई है. इस पर न्यायालय ने उसे तीन दिनों में उपाध्यक्ष एलडीए के समक्ष आवेदन देने के लिए कहा है. इसके साथ ही 21 फरवरी तक उक्त याची के मामले में कार्रवाई पूर्ण कर लेने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अकबरनगर के निवासियों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. मामले में एलडीए की ओर से दाखिल प्रति उत्तर में कहा गया कि पुनर्वास के तहत अकबरनगर के ईडब्ल्यूएस वर्ग में आने वाले निवासियों को बसंत कुंज योजना में 15 लाख रुपये कीमत के फ्लैट मात्र चार लाख 79 हजार रुपये में दिए जा रहे हैं. कहा गया कि इसके लिए आवेदक को पांच हजार रुपये के शुल्क से पंजीकरण कराना होगा.