बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार आगजनी केस में नारायण मिरी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है. 10 जून 2024 को हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी. इस केस में नारायण मिरी पर गंभीर आरोप लगे थे. इस आगजी की घटना के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिनमें नारायण मिरि भी शामिल थे. मिरि पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, हिंसा भड़काने और कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का आरोप था.
सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका: नारायण मिरि की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार और समर्थकों ने उनकी जमानत के लिए कानूनी कदम उठाए. इस मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की. यादव ने इस याचिका में तर्क दिया था कि मिरि के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं और उन्हें बिना उचित आधार के गिरफ्तार किया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि मिरि के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत: सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद नारायण मिरि को जमानत देने का फैसला लिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया. इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी 2025 तय की गई है. यह जमानत मिरि और उनके परिवार के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई है, क्योंकि वे लंबे समय से कानूनी पचड़ों में उलझे हुए थे.
जमानत के बाद राहत: नारायण मिरि को जमानत मिलने के बाद उनके परिवार ने राहत की सांस ली है. मिरि के परिजनों ने इसे एक बड़ी जीत बताया और कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें न्याय देगा. मिरि के परिवार का कहना था कि उनका नाम इस हिंसा में जानबूझकर फंसाया गया है और अब न्याय की प्रक्रिया के दौरान उन्हें सही तरीके से अपनी बात रखने का मौका मिलेगा.