नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ रेप करने के आरोपी दिल्ली सरकार के अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच ने सीमा रानी खाखा की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोपी ने दो परिवारों के भरोसे को तोड़ा है. अगर आरोपी को रिहा किया गया तो उसके गवाहों के प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक खाखा पर आरोप है कि उसने नाबालिग लड़की के साथ नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच कथित तौर पर कई बार बलात्कार किया. वह लड़की गर्भवती भी कर चुका है. इस मामले मे खाखा को पुलिस ने 21 अगस्त 2023 को गिरफ्तार कर लिया था और वह न्यायिक हिरासत में है. खाखा की पत्नी सीमा रानी पर लड़की का गर्भपात कराने के लिए उसे दवा देने का आरोप है.