प्रयागराजः गैंगस्टर मामले में जेल में बंद माफिया रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार का जवाबी हलफनामा रिकार्ड पर न पाए जाने पर 28 नवंबर की तारीख़ लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि कार्यालय अगली तारीख तक इसका पता लगाए और रिकॉर्ड में रखे. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर दिया.
बता दें कि अब्बास अंसारी पर चित्रकूट के कर्वी कोतवाली नगर में 31 अगस्त 2024 को दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर लगाया गया था. सोमवार को हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने 23 नवंबर 2024 को कार्यालय में जवाबी हलफनामा दायर किया है, लेकिन वह रिकार्ड में नहीं है. जबकि याची का प्रत्युत्तर हलफनामा रिकॉर्ड में है. कोर्ट ने कार्यालय को इसका पता लगाने का निर्देश दियाय
इससे पूर्व 18 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में विधायक अब्बास की याचिका खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था. साथ ही कहा था कि जमानत याचिका पर चार सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का प्रयास किया जाए.