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मरीजों को जल्द मिलेगा इलाज, इस हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल, हॉस्पिटल में मिलेगा अपॉयमेंट - Ayushman Niramay Yojana Toll Free No

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 7, 2024, 3:56 PM IST

बीमार व्यक्ति को अब अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. आयुष्मान निरामयम योजना के तहत एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. जिसकी सहायता से आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मरीज के आसपास मौजूद डॉक्टर का अपॉयमेंट मिल जाएगा.

AYUSHMAN NIRAMAY YOJANA TOLL FREE NO
हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर मिलेगा डॉक्टर का अपॉयमेंट (Getty Image)

भोपाल। यदि आप बीमार हैं और हॉस्पिटल में तत्काल दिखाना चाहते हैं, तो एक नंबर पर कॉल करते ही तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में अपॉयमेंट मिल जाएगा. इसके बाद हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाइन में नहीं लगना होगा. आयुष्मान निरामयम योजना के तहत एक हेल्पलाइन शुरू की गई है. पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह हेल्पलाइन भोपाल और सीहोर जिले में शुरू की गई है. बेहतर रिजल्ट आने पर इसे बाकी जिलों में भी लागू किया जाएगा.

इस तरह काम करेगी यह हेल्पलाइन

आयुष्मान निरामयम योजना के तहत हेल्पलाइन नंबर 18002332085 जारी किया गया है. किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या होने पर मरीज को इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना होगा. कॉल करने पर मरीज से उसके घर का पता पूछा जाएगा. इसके बाद उसके नजदीकी हॉस्पिटल में उसे डॉक्टर का अपॉयमेंट मिल जाएगा. अपॉयमेंट के लिए मरीज को अपना स्वास्थ्य खाता और आभा (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) आईडी पंजीयन कराया जाएगा. इससे उनका डिजिटल स्वास्थ्य का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा. कॉल करते समय मरीज को अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी बताना होगा.

इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचने पर मरीज को भटकना नहीं होगा और हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले उस मरीज को ही देखा जाएगा. भोपाल जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश श्रीवास्तव के मुताबिक यह हेल्पलाइन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है.

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अब सरकारी कर्मचारी भी उठा सकेंगे लाभ

आयुष्मान निरामयम योजना के दायरे में अब बीपीएल परिवारों के अलावा सरकारी कर्मचारी भी आ गए हैं. राज्य सरकार इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर चुकी है. इसके तहत प्रदेश के संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार और अन्य कर्मचारियों को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है. हालांकि यह लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा. जिसे परिवार का कोई भी सदस्य पिछले तीन सालों में आयकर दाता हो.

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