नई दिल्ली:राजधानी दिल्ली में यौन शोषण के शिकार बच्चों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है. दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने सपोर्ट पर्सन के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है. विभाग के डायरेक्टर ने बताया कि यह 'सहायक व्यक्ति' प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस (पोक्सो) अधिनियम की धारा 39 के प्रावधानों के तहत बच्चों के लिए उचित सहायता, सुरक्षा और समर्थन सुनिश्चित करेगा.
आवेदन की प्रक्रिया
सपोर्ट पर्सन के पद के लिए आवेदन 26 दिसंबर से शुरू होकर 9 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन किए जा सकते हैं. यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया था, जिसमें अगस्त में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि पोक्सो के प्रावधानों के तहत सपोर्ट पर्सन नियुक्त करें.
सपोर्ट पर्सन की भूमिका
सपोर्ट पर्सन यौन हिंसा के पीड़ित बच्चों को भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करेगा. यह भूमिका बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, और इसे सही तरीके से निभाने के लिए उपयुक्त योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होगी.