रांची: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को कोर्ट से एक और झटका लगा है. रांची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने ईडी के कई समन का उल्लंघन करने के मामले में उनके खिलाफ संज्ञान लिया है. इस मामले में उन पर केस चलेगा.
सीजेएम कोर्ट में ईडी ने की थी शिकायत
ईडी की ओर से सीजेएम कोर्ट में 19 फरवरी को शिकायत वाद दर्ज कराया था. इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को दस समन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र दो समन पर वह उपस्थित हुए. यह पीएमएलए (प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैरकानूनी है.
हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश
इस कंप्लेन केस पर सीजेएम कोर्ट ने 28 फरवरी को पहली सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अदालत इस मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने हेमंत सोरेन को समन जारी करने का आदेश दिया है.
ईडी भेज चुकी है 10 समन