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कानपुर पेशाब कांडः एक आरोपी को कोर्ट से मिली जमानत, मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर

कानपुर में पेशाब कांड (Kanpur urination scandal) के एक आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई है. जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 31, 2024, 10:09 PM IST

कानपुर: शहर का सबसे ज्यादा चर्चित पेशाब कांड में 8 जनवरी को एलआईयू धर्मेंद्र यादव के बेटे ने अपने साथियों संग मिलकर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एमसीए छात्र का अपहरण कर उसकी बेरहमी से पिटाई की थी. इसके साथ ही उसके मुंह पर पेशाब भी की थी. पुलिस ने इस मामले में बीते दिनों चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. लेकिन अब तक पुलिस इस घटना के मुख्य आरोपी समेत अन्य को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इस बीच एक ऐसा वाक्या हुआ, जिससे हर कोई हैरान रह गया. बुधवार को जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने इस मामले के एक आरोपी वस्साफ को सुनवाई के बाद जमानत दे दी.

गौरतलब है कि 8 जनवरी को कल्याणपुर थाना क्षेत्र के राधापुरम में रहने वाले एमसीए छात्र आयुष द्विवेदी और उसके दोस्त राणाप्रताप नगर निवासी बिट्टू उर्फ अभिषेक सिंह को एलआईयू के बेटे सनी उर्फ हिमांशु ने अपने साथियों संग मिल अपहरण किया था. आयुष द्विवेदी को दिव्यांशी पांडे की इंस्टाग्राम आईडी से मैसेज करके बुलाया गया था. इसके बाद हिमांशु यादव उर्फ सनी और उसके साथी शुभम सोनकर, नंदू दुबे ,ऋषभ चौहान, रजत, मोहित,आयुष और दो अज्ञात लोगों ने छात्र की पिटाई कर लहूलुहान कर दिया था. इतना ही नहीं आरोपियों ने उस पर पेशाब भी की थी और उससे थूक भी चटवाया था.

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पुलिस ने इस घटना के बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एलआईयू धर्मेंद्र यादव समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसमें बेकनगंज निवासी वस्साफ भी शामिल था. जिसे कानपुर कोर्ट ने बुधवार को जमाना दे दी है. बुधवार को कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील अमित वर्मा ने पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर में नामजद न होने पर बल दिया. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि आयुष के दोस्त अभिषेक पर दो चोटों की पुष्टि हुई है. वहीं, आयुष के शरीर में 11 चोटे हैं. जोकि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक साधारण प्रकृति की है. मेडिकल रिपोर्ट में किसी अग्नेयशास्त्र की चोट का उल्लेख नहीं है. बचाव पक्ष के वकील अमित वर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपित वस्साफ को सुनवाई के बाद बुधवार को जमानत दे दी है. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 80-80 हजार रुपये के दो जमानतदारों के बंधपत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं.

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