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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा - Alwar POCSO court

अलवर पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

FATHER RAPED HIS MINOR DAUGHTER,  SENTENCED FATHER LIFE IMPRISONMENT
बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा. (ETV Bharat gfx)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 21, 2024, 7:41 PM IST

अलवरःपॉक्सो न्यायालय संख्या 3 अलवर के न्यायाधीश मुकेश चौधरी ने नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में न्यायालय ने एक साल से कम समय में फैसला सुनाया है.

मां ने कराया मामला दर्जः विशिष्ट लोक अभियोजक राजकुमार गंगावत ने बताया कि नवंबर 2023 को अलवर जिले में एक पिता ने अपनी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया. घटना के दौरान पीड़िता की मां मजदूरी करने गई थी. मजदूरी करने के बाद जब बालिका की मां घर पहुंची तो उसे घटना के बारे में जानकारी मिली. इस पर महिला ने अपने ही पति के खिलाफ नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पीड़िता के बयान करवाए. बाद में न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म मामले में झुंझुनू पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा - Jhunjhunu POCSO court

आरोपी पिता को सुनाई सजाः न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान एफएसएल रिपोर्ट व अन्य जांच पड़ताल में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. इस पर कोर्ट ने आरोपी पिता को प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. न्यायालय ने आरोपी पिता को 60 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया है. पुलिस ने आरोपी पिता को जेल भेज दिया है.

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