प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू पति द्वारा पत्नी के नाम से खरीदी गई संपत्ति पारिवारिक संपत्ति मानी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि पत्नी जो कि गृहणी है और जिसकी अपनी कोई स्वतंत्र आमदनी नहीं है, उसके नाम पर खरीदी गई संपत्ति परिवार की संपत्ति होगी. हिंदू परिवारों में बड़ा सामान्य चलन है कि पति अपनी पत्नी के नाम से संपत्ति खरीदते हैं. बेटे की ओर से मृतक पिता की संपत्ति में हिस्सेदार घोषित करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण सिंह देशवाल ने दिया.
कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत कोर्ट यह मानकर चलती है कि गृहणी पत्नी, जिसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है, के नाम से पति ने संपत्ति खरीदी होगी और वह परिवार की संपत्ति है. कोर्ट ने कहा कि जब तक यह साबित न कर दिया जाए कि संपत्ति पत्नी की आमदनी से खरीदी गई है, उसे पारिवारिक संपत्ति माना जाएगा.