प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार और ट्रक के भिड़ंत में 75 प्रतिशत अपंग हो गई ढाई साल की बच्ची को मुआवजा के तौर पर 23 लाख 69 हजार 971 रुपये इंश्योरेंस कंपनी को देने का निर्देश दिया है. यह मुआवजा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बच्ची को देगा, क्योंकि जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, उसका इंश्योरेंस ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने किया था.
यह आदेश न्यायमूर्ति वीसी दीक्षित ने बुलंदशहर की चीनू की ओर से बतौर गार्जियन उसकी मां की अपील पर दिया है. दुर्घटना 22 अगस्त 2005 की है जब मारुति कार में अपने माता-पिता के साथ बैठी चीनू की कार की आगरा से बुलंदशहर के रास्ते में ट्रक से आमने-सामने भिड़ंत हो गई थी. इस दुर्घटना में बच्ची 75 प्रतिशत अपंग हो गई. बुलंदशहर में क्लेम दाखिल किया गया था, लेकिन ट्रिब्युनल ने दोनों गाड़ियों की गलती मानते हुए बच्ची को दो लाख 17 हजार 715 रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया था.