अजमेर :नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही 31 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने बताया कि 11 अप्रैल, 2023 को गंज थाने में पीड़िता के परिजनों ने 15 वर्षीय नाबालिग के लापता होने का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने पड़ताल की तो सामने आया कि पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे अगवा करके अपने साथ ले गया था. वहीं, घटना के दौरान पीड़िता स्कूल में परीक्षा देने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे अगवा कर लिया.
मामले में अनुसंधान करते हुए पुलिस ने 14 अप्रैल, 2023 को पीड़िता को जयपुर से दस्तयाब किया. उसके बाद पुलिस ने पीड़िता का कोर्ट में धारा 161 और 164 का बयान दर्ज कराया और उसका मेडिकल कराया गया. पुलिस ने प्रकरण में एफएसएल और डीएनए जांच भी करवाई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण में 17 अप्रैल, 2023 को आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. साथ ही मुकदमे में पॉक्सो और दुष्कर्म की धारा जोड़ कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया.