पटना : पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद बिहार में 1 करोड़ 40 लाख पैक्स सदस्यों की सदस्यता पर संकट मंडरा रहे हैं. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमावली 1959 के नियम 7(4) के तहत सदस्य बने लोगों की सदस्यता प्रभावित होगी. बीडीओ, डीसीओ और एआर के जरिए सीधे सदस्य बनने वालों की सदस्यता रद्द हो सकती है. पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियमावली 1959 के नियम 7(4) के तहत सदस्य बने लोगों की सदस्यता पर असर होगा.
1.40 करोड़ पैक्स की सदस्यता पर खतरा : बता दें कि राज्य में 1 करोड़ 40 लाख पैक्स सदस्य हैं. बीडीओ, डीसीओ और एआर के जरिए सीधे सदस्य बनने वालों की सदस्यता रद्द हो सकती है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता विभाग ने सहायक निबंधक और जिला सहकारिता पदाधिकारी को सुनवाई कर ऐसे सदस्यों की सदस्यता रद्द करने का आदेश दिया है. विभाग के आदेश के बाद बिहार सहकारी सोसायटी नियमावली 1959 के नियम 7(4) के तहत सदस्य बने लोगों की सदस्यता प्रभावित होगी.