नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने शनिवार को निगम बोध घाट (वासुदेव घाट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा) के पास के क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. यमुना फ्लड प्लेन एरिया के अतिक्रमण को हटाने के लिए डीडीए ने 28 और 31 मई को दो बड़े डेमोलिशन ड्राइव चलाए. इसके तहत डीडीए ने अवैध अखाड़े और धार्मिक स्थल को हटाने की बड़ी कार्रवाई की है. हाई कोर्ट ने इस जमीन को लेकर दायर याचिका को खारिज करते हुए विचाराधीन भूमि को डीडीए की बताया है.
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डीडीए ने 'महंत श्री नागा बाबा भोला गिरी बनाम जिला मजिस्ट्रेट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट केस' में कोर्ट के आए फैसले के अनुपालन में 31 मई को एक और ड्राइव चलाया. इसके तहत निगम बोध घाट (वासुदेव घाट परियोजना का एक हिस्सा) के पास के क्षेत्र से 2 पक्के स्ट्रक्चर, 2 सेमी पक्का स्ट्रक्चर और एक धार्मिक स्ट्रक्चर (धर्मस्थल) को हटाया गया.