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मतदान के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, पुलिस-प्रशासन ने दी चेतावनी! - Uttarakhand Lok Sabha election - UTTARAKHAND LOK SABHA ELECTION

Lok Sabha election 2024 नैनीताल में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है. जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हुए पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Apr 18, 2024, 4:22 PM IST

हल्द्वानी: 19 अप्रैल को उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर मतदान होना है. मतदान से ठीक पहले जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया. जिसमें उन्होंने बताया कि मतदान के दिन जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते, भ्रामक फोटो और वीडियो अपलोड करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मतदान के लिए जिला प्रशासन तैयार:जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. मतदान में किसी तरह का कोई प्रावधान उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस फोर्स और प्रशासन की टीमों को तैनात किया गया है. उन्होंने बताया कि पूरे जनपद में 8 लाख 119 मतदाता मतदान करेंगे. जिसमें 41,5657 पुरुष 38,4446 महिलाएं जबकि 16 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं. मतदान करने के लिए पूरे जनपद में 1,120 पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है. जिसमें 110 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व में रखा गया है.

सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई:जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन अवसर देखा जाता है कि सोशल मीडिया में कुछ लोग पुराने और भ्रामक पोस्ट डालकर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं. जिससे सोशल मीडिया की निगरानी की जा रही है. वहीं, जो व्यक्ति मतदान के दिन सोशल मीडिया पर भ्रामक फोटो और वीडियो अपलोड और पोस्ट करते हुए पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

निष्पक्ष मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा:जिला निर्वाचन अधिकारी नैनीताल वंदना सिंह ने कहा कि जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक सखी बूथ भी बनाया गया है, जबकि पूरे जनपद में 201 वरनेबल और 103 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं. इसके अलावा जनपद में निष्पक्ष मतदान कराने के लिए 3,361 पुलिस जवान, दो कंपनी पीएसी और सात कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की लगाई गई हैं. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची में है और उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है वह लोग आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और फोटो युक्त सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र के तौर पर दिखाकर मतदान कर सकते हैं.

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