दुर्ग भिलाई: जिले के दो डेंटल कॉलेजों पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोहका और अंजोरा में संचालित डेंटल कॉलेजों के संचालकों को अवैध रूप से हॉस्पिटल संचालन करते पाया. इनके पास नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस नहीं पाया गया. वहीं, रूंगटा में संचालित क्लिनिक को बंद करवा दिया गया है.
भिलाई के 2 डेंटल कॉलेज पर कार्रवाई, बिना लाइसेंस के हॉस्पिटल का संचालन - Action on durg dental colleges
भिलाई के डेंटल कॉलेज पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस न होने पर कार्रवाई की गई. ये कॉलेज अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. शिकायत के बाद एक्शन लिया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : Aug 2, 2024, 10:05 AM IST
शिकायत के बाद हुई कार्रवाई: नर्सिंग एक्ट जिला नोडल अधिकारी अनिल शुक्ला ने कहा, "जन समस्या निवारण शिविर के तहत एक पीड़ित ने शिकायत की थी कि रुंगटा के डेंटल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा था. इसके बाद उन्हें नेहरू नगर स्थित डेंटल क्लीनिक में भेज दिया गया लेकिन वहां उनसे पैसे लेकर उनका सही से इलाज नहीं किया गया. इस शिकायत के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने डेंटल कॉलेजों की जांच की, जिसमें रुंगटा के डेंटल कॉलेज के दस्तावेजों से पता चला कि, इस कॉलेज में डेंटल हॉस्पिटल पिछले 10 साल से अवैध रूप से संचालित की जा रही है. इतना ही नहीं यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अवैध तरीके से इंटर्नशिप भी दिया जा रहा है."
डेंटल कॉलेजों पर की गई कार्रवाई:यही कारण है कि पहले कॉलेज को नोटिस भेजा गया फिर डायरेक्टर छत्तीसगढ़ स्टेट डेंटल काउंसिल को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया. इसके अलावा नेहरू नगर में संचालित डेंटल क्लिनिक को तत्काल बन्द करवा दिया गया. वहीं, एक अन्य डेंटल कॉलेज में 1 नवंबर 2020 से बिना नर्सिंग होम एक्ट का लाइसेंस लिए संचालित किया जा रहा था. इसके अलावा डेंटल कॉलेज प्रबंधन के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र यानि फायर एनओसी भी नहीं है. डेंटल कॉलेज ने 30 जून 2022 के बाद से एसएमएस सर्टिफिकेट नहीं लिया है. इस कारण इन डेंटल कॉलेजों पर कार्रवाई की गई.