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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सजा - Rape accused sentenced to 20 years - RAPE ACCUSED SENTENCED TO 20 YEARS

पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Rape accused sentenced to 20 years
दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा (ETV Bharat Jaipur)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 29, 2024, 8:31 PM IST

जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब 20 दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रजनीश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश श्योराण ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के पिता ने 6 मई, 2022 को खो-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 4 मई को रजनीश उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर ले गया है. वह उसे कई दिनों से परेशान कर रहा था और उसने उसके साथ पहले भी दुष्कर्म किया था. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि पूर्व में अभियुक्त उनके घर के पास रहता था. दोनों के बीच पहचान होने पर अभियुक्त ने उसे डराकर दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो ले ली. जब यह बात उसने अपनी मां को बताई तो वह परिवार सहित दूसरे इलाके में आकर रहने लगे. यहां भी अभियुक्त आकर उसे आए दिन परेशान करता था.

पढ़ें:कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सुनाई 20 साल की सजा - special court for POCSO

घटना के दिन अभियुक्त उसे फोटो वायरल करने की धमकी देकर फरीदकोट, पंजाब ले गया. जहां उसने उसे 20 दिन तक रखा और रोज दुष्कर्म किया. अपने बचाव में अभियुक्त ने कहा कि पीड़िता और वह बस से पंजाब गए थे, लेकिन पीड़िता ने रास्ते में किसी को जानकारी नहीं दी. ना ही बाजार में शॉपिंग के समय पीड़िता ने शोर मचाया. इस पर अदालत ने कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है.

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