नई दिल्लीः दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 2022 में तीन साल की बच्ची के यौन शोषण के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशंस जज सुशील बाला डागर ने आरोपी को पॉक्सो कानून की धारा 6 का दोषी माना है. दोषी की सजा की अवधि पर 22 जुलाई को सुनवाई होगी.
गुरुवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कहा कि 17 जून 2022 को आरोपी ने पीड़ित बच्ची को यौन शोषण की नीयत से छूआ. ऐसा करना पॉक्सो कानून की धारा 10 के तहत आता है. कोर्ट ने आरोपी की ओर से पेश वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि एफआईआर दर्ज करने में देरी की गई. कोर्ट ने कहा कि ये एक सामान्य बात है कि किसी बच्ची के साथ यौन अपराध होने पर लोक लाज के डर से मां-बाप इसकी सूचना नहीं देते हैं, वो भी तब जब आरोपी कोई जान-पहचान का व्यक्ति हो. साफ है कि इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची की मां सदमे में होगी और काफी हिम्मत जुटाने के बाद उसने पुलिस से शिकायत की होगी.