नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का कथित तौर पर नेतृत्व करने के मामले में दर्ज नयी एफआईआर के मामले में आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खान को अग्रिम जमानत दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने अमानतुल्लाह खान को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था और घटना की एक सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने पेश किया था.
अमानतुल्लाह खान पर क्या है आरोप?बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के मामले में अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. पुलिस के मुताबिक अमानतुल्लाह खान पर हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी शाबाज खान को पुलिस हिरासत से भागने में मदद करने का आरोप है.