देहरादून: देशभर में एक जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं. उत्तराखंड में इन तीनों नए कानूनों को लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है. दरअसल, मंगलवार को भारत सरकार के गृह सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई.
बैठक के दौरान उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि एक जुलाई से लागू होने वाले तीनों नए आपराधिक कानूनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 2023 के लिए उत्तराखंड राज्य पूरी तरह तैयार है. उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि नये आपराधिक कानूनों के पास होने के बाद ही सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (CDTI) और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) से तालमेल बनाते हुए PTC/ ATC और अन्य प्रशिक्षण केंद्रों से प्रदेश के 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर से मास्टर ट्रेनर का कोर्स कराया गया है. साथ ही उत्तराखंड पुलिस ने नए कानूनों को लेकर हस्तपुस्तिका भी तैयार की है, जिसके आधार पर सभी कोर्स का संचालन किया जा रहा है. पुलिस हस्तपुस्तिका में कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है. इसकी एक-एक कॉपी सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जा रही है.