22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में ड्राई डे, मांस बिक्री की दुकानें भी रहेंगी बंद - Meat shops will also remain closed
22 January Dry day in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में 22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किया गया है. सरकार ने पशुवध गृह, मांस बिक्री की दुकानें और शराब दुकानें बंद रखने के आदेश दिये हैं. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जन आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है.
रायपुर: अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के भी सभी मंदिरों में भी भव्य आयोजन कये जा रहे हैं. धार्मिक अनुष्ठानों और जन आस्था को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें और मदिरा दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग और आबकारी विभाग द्वारा यह आदेश जारी किया गया है.
शासन की ओर से आदेश जारी: शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, "श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ में पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें और सभी शराब दुकाने बंद रखने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जन आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है." सीएम साय के निर्देश पर नगरीय प्रशासन विभाग और आबकारी विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है. सीएम साय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है.
हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और यह भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है. यहां राइस मिलर संगठन द्वारा 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल भेजा गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय लिया है. - विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
मांस बिक्री करते पाये जाने पर होगी कार्रवाई: छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश में जनआस्था को ध्यान में रखते हुए 22 जनवरी को नगर पालिक निगम रायपुर के पूरे परिक्षेत्र में मौजूद सभी पशुवध गृह एवं मांस बिक्री दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. इस दिन किसी भी दुकान में मांस बिक्री करते पाये जाने पर मांस जब्त कर संबंधित दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
निगम अधिकारी शहर में रखेंगे निगरानी: 22 जनवरी को नगर पालिक निगम रायपुर के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक जोन स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षकगण शासन के उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराएंगे. साथ ही अपने संबंधित क्षेत्रों में लगातार ऑब्जरवेशन करेंगे.