धौलपुर. लेडी सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल पर गोली से हमला करने वाले दो बदमाशों को मंगलवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सावित्री आनंद निर्भीक ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई. आरोपियों को 20-20 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.
एपीपी कृष्णकांत शर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर टीनू सोगरवाल पुलिस टीम के साथ 4 दिसंबर, 2017 को थाना इलाके में जुआ के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी. सोगरवाल पुलिस इमदाद को साथ लेकर रास्ते में जा रही थीं. रास्ते में बुलेट बाइक पर बंदूकधारी तीन बदमाश दिखाई दिए. जब पुलिस टीम ने तीनों बदमाशों को रोकने का प्रयास किया, तो पुलिस गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. बदमाशों की फायरिंग से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और सोगरवाल की गर्दन में भी गोली के छर्रे लगे थे.
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सब इंस्पेक्टर समेत उनकी टीम ने साहस का परिचय देते हुए बदमाश प्रवेंद्र कुमार एवं लोकेंद्र को घेराबंदी कर दबोच लिया. वहीं एक अन्य बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग कर जंगलों में कूद कर फरार हो गया. दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया. लंबे समय तक चली बहस एवं दलीलों के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मुलजिम प्रवेंद्र कुमार एवं लोकेंद्र कुमार को जान से मारने की नीयत से हमला करने का दोषी माना.